खान सर मानहानि केस – दिल्ली हाई कोर्ट ने खान सर (फैसल खान) सहित अन्य के खिलाफ टीवी न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप की ओर से दायर मानहानि में अहम फैसला दिया…

अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रही सामग्री हटाने की मांग की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सामग्री हटाने को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

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खान सर मानहानि केस
खान सर मानहानि केस

खान सर समेत अन्य से मांगा जवाब

मामले पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने खान सर सहित अन्य का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

  • अगली सुनवाई: 17 जून

मानहानि केस का कारण

न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप की ओर से एक टीवी शो के दौरान स्टार टीचर्स के बढ़ते असर की आलोचना की थी। इसके बाद खान सर समेत अन्य टीचरों ने अंजना पर तमाम सवाल उठाते हुए टिप्पणियां की थीं।


निष्कर्ष

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला पत्रकार अंजना ओम कश्यप को सामग्री हटाने की राहत देने से इनकार किया।

मुख्य तथ्य

पहलूविवरण
कोर्टदिल्ली हाई कोर्ट
न्यायमूर्तिनीना बंसल कृष्णा
मानहानि केसखान सर (फैसल खान) सहित अन्य
मांगसोशल मीडिया सामग्री हटाना
HC का फैसलाअंतरिम आदेश पारित करने से इनकार
अगली सुनवाई17 जून
केस का कारणटीवी शो में स्टार टीचर्स आलोचना

खान सर समेत अन्य यूट्यूब शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। अंजना ओम कश्यप ने टीवी शो में स्टार टीचर्स की आलोचना करने के बाद खान सर ने टिप्पणियां की।

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