Seizure of Patanjali Ghee – महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा नियमों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि गाय का 2,279.7 लीटर घी जब्त किया गया। विभाग के मुताबिक, घी की खेप को गलत लेबलिंग और मिलावट के संदेह में रोका गया है। इसकी कीमत करीब 20.20 लाख रुपये बताई गई है….
Contents
FDA ने इसी अभियान के दौरान राज्य के अलग-अलग इलाकों में 19 खाद्य कारोबार संचालकों के लाइसेंस या पंजीकरण भी निलंबित किए। विभाग के अनुसार, कुल 114 प्रतिष्ठानों से करीब 3.53 लाख किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 9.01 करोड़ रुपये है।
कहां से जब्त किया गया पतंजलि का घी?
FDA के मुताबिक, छत्रपति संभाजीनगर के सुंदरवाड़ी इलाके में कैम्ब्रिज स्कूल के पास स्थित M/s दिव्य महावितरक के गोदाम से घी की खेप जब्त की गई। यह प्रतिष्ठान पतंजलि आयुर्वेद का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बताया गया है।
कुल 4,032 यूनिट घी जब्त किया गया। इनमें 2,998 यूनिट में 1,349.1 लीटर घी था, जिसकी कीमत 12.29 लाख रुपये बताई गई। बाकी 1,034 यूनिट में 930.6 लीटर घी था, जिसकी कीमत 7.91 लाख रुपये आंकी गई। दोनों खेपों की कुल मात्रा 2,279.7 लीटर और कुल कीमत 20.20 लाख रुपये बताई गई है।
Also Read – रामलीला मैदान रैली से कांग्रेस को क्या मिला? 2027 की चुनावी चुनौती और INDIA ब्लॉक की रणनीति
क्या घी में मिलावट साबित हो गई है?
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, FDA ने घी को मिलावट और गलत लेबलिंग के संदेह में जब्त किया है। अधिकारियों ने नमूने अधिकृत प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं। घी की वास्तविक गुणवत्ता और संरचना लैब रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि जब्त घी में मिलावट साबित हो चुकी है। जांच के नतीजे और विभाग की आगे की कार्रवाई का इंतजार करना होगा।
19 खाद्य कारोबारों के लाइसेंस क्यों निलंबित हुए?
FDA ने मुंबई, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर डिवीजनों में 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए। विभाग के मुताबिक, इन इकाइयों में गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाए गए।
रिपोर्टों में जिन कमियों का उल्लेख है, उनमें शामिल हैं:
- अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण या भंडारण।
- कीट नियंत्रण और सफाई के रिकॉर्ड का अभाव।
- जरूरी दस्तावेजों का सही रखरखाव न होना।
- खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन न करना।
अभियान में और क्या-क्या जब्त हुआ?
FDA के मुताबिक, अभियान के दौरान अन्य खाद्य सामग्री भी जब्त की गई। इनमें ठाणे जिले के भिवंडी में Avenue Supermarts से 1,44,218 किलोग्राम खाद्य तेल और सतारा के Amin Traders से 20,560 किलोग्राम चावल, दाल, गुड़ और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल थे।
28 से 31 अक्टूबर के बीच 17 प्रतिष्ठानों से प्रतिबंधित खाद्य सामग्री भी जब्त की गई। इस अवधि में 13 FIR दर्ज की गईं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सात प्रतिष्ठानों को सील किया गया और छह वाहन जब्त किए गए।
FDA की कार्रवाई आगे भी जारी
महाराष्ट्र FDA ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों के तहत की। विभाग ने कहा है कि त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।
पतंजलि घी की जब्त खेप के मामले में अगला अहम कदम प्रयोगशाला रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी उल्लंघन या मिलावट की पुष्टि होती है या नहीं।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र FDA ने त्योहारी अभियान के दौरान छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि गाय का 2,279.7 लीटर घी जब्त किया है। विभाग ने इसे गलत लेबलिंग और मिलावट के संदेह में रोका है, लेकिन लैब रिपोर्ट आने से पहले मिलावट को साबित तथ्य नहीं माना जा सकता।
इसी अभियान में 19 खाद्य कारोबारों के लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए गए और राज्यभर में 9.01 करोड़ रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई। मामले में आगे की स्थिति जांच रिपोर्ट और FDA की आधिकारिक कार्रवाई से स्पष्ट होगी।